शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अधिकारी निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे
हाईकोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में कोई विपरीत आदेश नहीं पारित कर रहे है मगर यदि जिलाधिकारी शासनादेश का पालन नहीं करते हैं तो मुख्य सचिव कार्रवाई करें और यदि कोई अधिकारी जिला अधिकारी को समय से रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो जिला अधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई करें.
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